- भस्म आरती: श्री महाकालेश्वर भगवान का भांग, चंदन और सिंदूर से किया गया दिव्य श्रृंगार!
- उज्जैन में मुन्ना भाई MBBS की गैंग सक्रिय! 10वीं-12वीं प्री-बोर्ड के पेपर 2 घंटे पहले लीक, सोशल मीडिया पर हुए वायरल; शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल।
- मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों पर जल्द लागू होगी शराबबंदी, CM यादव ने की घोषणा
- मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस आज, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी बधाई...
- भस्म आरती: भगवान महाकाल का पंचामृत कर सालासर बालाजी स्वरूप में किया गया दिव्य श्रृंगार!
आजीवन कारावास काट रहा बंदी पैरोल पर छूटने के बाद वापस नहीं लौटा,
उज्जैन। भैरवगढ़ पुलिस ने केंद्रीय जेल भेरूगढ़ के जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर पेरोल पर गए बंदी एवं दो जमानत के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक वाल्मीकिनगर महिदपुर निवासी संदीप उर्फ समीर पिता श्रीपाल उर्फ सतपाल को धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल से संदीप को १५ दिन के पैरोल पर ४ सितंबर को छोड़ा गया था। उसे १९ सितंबर को वापस भैरवगढ़ जेल लौटना था।
संदीप को चांदमल पिता चंद्रजीत निवासी वाल्मीकि नगर महिदपुर, दिनेश पिता कृपालसिंह निवासी बनी खेड़ा तहसील महिदपुर की जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया था लेकिन पैरोल की अवधि पूर्ण होने के बाद संदीप वापस जेल नहीं लौटा।
इस पर पुलिस ने महिदपुर पहुंचकर संदीप की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद जेल प्रहरी सत्नारायण पिता रामेश्वर सिसौदिया की रिपोर्ट पर भैरवगढ़ पुलिस ने संदीप और जमानतदार चांदमल एवं दिनेश के खिलाफ 31 डी बंदी अधिनियम 109 भादंवि में प्रकरण दर्ज किया है।