- महाकाल की नगरी में विदेशी पक्षियों का डेरा, उज्जैन के तालाबों में दर्ज हुईं 67 पक्षी प्रजातियाँ
- Ujjain Latest News: हिंदू सम्मेलन के संदेश को लेकर तीनबत्ती चौराहा पर हुआ सांस्कृतिक आयोजन, मंथन स्टूडियो और उज्जैन लाइव ने किए 2 गीत लॉन्च!
- इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रधानमंत्री मोदी के सच्चे अनुयाई: अमित शाह
- नंदी हाल से गर्भगृह तक गूंजे मंत्र—महाकाल के अभिषेक, भस्मारती और श्रृंगार के पावन क्षणों को देखने उमड़े श्रद्धालु
- महाकाल की भस्म आरती में दिखी जुबिन नौटियाल की गहन भक्ति: तड़के 4 बजे किए दर्शन, इंडिया टूर से पहले लिया आशीर्वाद
आजीवन कारावास काट रहा बंदी पैरोल पर छूटने के बाद वापस नहीं लौटा,
उज्जैन। भैरवगढ़ पुलिस ने केंद्रीय जेल भेरूगढ़ के जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर पेरोल पर गए बंदी एवं दो जमानत के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक वाल्मीकिनगर महिदपुर निवासी संदीप उर्फ समीर पिता श्रीपाल उर्फ सतपाल को धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल से संदीप को १५ दिन के पैरोल पर ४ सितंबर को छोड़ा गया था। उसे १९ सितंबर को वापस भैरवगढ़ जेल लौटना था।
संदीप को चांदमल पिता चंद्रजीत निवासी वाल्मीकि नगर महिदपुर, दिनेश पिता कृपालसिंह निवासी बनी खेड़ा तहसील महिदपुर की जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया था लेकिन पैरोल की अवधि पूर्ण होने के बाद संदीप वापस जेल नहीं लौटा।
इस पर पुलिस ने महिदपुर पहुंचकर संदीप की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद जेल प्रहरी सत्नारायण पिता रामेश्वर सिसौदिया की रिपोर्ट पर भैरवगढ़ पुलिस ने संदीप और जमानतदार चांदमल एवं दिनेश के खिलाफ 31 डी बंदी अधिनियम 109 भादंवि में प्रकरण दर्ज किया है।