- मानसून सत्र का समापन: मुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, विकास और जनकल्याण पर दिया विशेष जोर
- VIDEO: इंस्टाग्राम दोस्ती से शुरू हुआ हनीट्रैप का खेल, बेटे को छुड़ाने पिता पहुंचे; अश्लील वीडियो बनाकर 26 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह का खुलासा
- महाकाल की पहली सवारी को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज, 30 जुलाई तक पूरे होंगे मार्ग विकास कार्य
- महाकाल की भस्म आरती में पहुंचीं टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, नंदी हॉल में बैठकर किए बाबा के दर्शन, बोलीं- महाकाल की कृपा से हूं यहां तक
- श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भस्म आरती शृंगार दर्शन 23-07-2026
आजीवन कारावास काट रहा बंदी पैरोल पर छूटने के बाद वापस नहीं लौटा,
उज्जैन। भैरवगढ़ पुलिस ने केंद्रीय जेल भेरूगढ़ के जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर पेरोल पर गए बंदी एवं दो जमानत के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक वाल्मीकिनगर महिदपुर निवासी संदीप उर्फ समीर पिता श्रीपाल उर्फ सतपाल को धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल से संदीप को १५ दिन के पैरोल पर ४ सितंबर को छोड़ा गया था। उसे १९ सितंबर को वापस भैरवगढ़ जेल लौटना था।
संदीप को चांदमल पिता चंद्रजीत निवासी वाल्मीकि नगर महिदपुर, दिनेश पिता कृपालसिंह निवासी बनी खेड़ा तहसील महिदपुर की जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया था लेकिन पैरोल की अवधि पूर्ण होने के बाद संदीप वापस जेल नहीं लौटा।
इस पर पुलिस ने महिदपुर पहुंचकर संदीप की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद जेल प्रहरी सत्नारायण पिता रामेश्वर सिसौदिया की रिपोर्ट पर भैरवगढ़ पुलिस ने संदीप और जमानतदार चांदमल एवं दिनेश के खिलाफ 31 डी बंदी अधिनियम 109 भादंवि में प्रकरण दर्ज किया है।